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93000 शिक्षको की भर्ती

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कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान बीकानेर द्वारा
93000 पदों पर  विज्ञप्ति जारी 


आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 07.11.20222 की।

  सामान्य वित्तीय लेखा नियम विभाग के  जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत लगाए जाने वाले शिक्षकों में व्याख्याता ,वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल - सेकंड, अध्यापक लेवल -फर्स्ट, प्रयोगशाला सहायक, शारिरिक  शिक्षा शिक्षक जिनकी योग्यता राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी 



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विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं  योग्यताएं 


पद का नाम

योग्यता 

व्याख्याता (विभिन्न विषय)

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)       

अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय) 

अध्यापक लेवल-1 

प्रयोगशाला सहायक 

शारीरिक शिक्षा शिक्षक 

















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विद्या सम्बल योजना के तहत भरे जाने वाले पदों का जिलेवार रिक्त पदों, विद्यालय का नाम, पद का विवरण:

टाईम टेबल: 

क्र.सं.

    दिनांक

    कार्यक्रम

1.

01.11.2022 तक

विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन

2.

 

02.11.2022 से 04.11.2022
(विद्यालय समय में)

आवेदन की तिथि

3.

05.11.2022

(स्कूल)

प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना

 

4.

 

07.11.2022

 

पात्रता की जाँच करना वरीयता सूची बनाना(अस्थाई) एवं जारी करना

 

 

5.

09.11.2022

आपत्तियाँ मांगना

6.

10.11.2022

अतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)

7.

11.11.2022

मूल दस्तावेजों की जाँच करना

8.

12.11.2022

आदेश जारी करना

9.

19.11.2022

कार्यग्रहण की अंतिम तिथि


1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु, अध्यापक लेवल-1 अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
4. सेवा निवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी। 

 रिक्तियां:

 . विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।
II. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदो को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

 रिक्तियों का प्रकाशन 

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

 आवेदन प्रक्रिया 

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

 वरीयता का निर्धारण 

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। 

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

 परिवेदना प्रस्तुत करनाः 

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी

अध्यक्ष 

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक 

सदस्य 

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक 

सदस्य 

संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 

 विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय 

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा (60 मिनट) मानदेय दिया जाएगा 

 अन्य शर्ते

 चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।

 निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

 गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा। . IV गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के 

अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है। V गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलतादुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।