Type Here to Get Search Results !

RAJASTHAN CET SENIOR SECONDARY 2022 समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) सीईटी 2022
RAJASTHAN COMMON ELIGIBILITY TEST (CET )
SENIOR SECONDARY  LEVEL-2022

 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर द्वारा विस्तृत विज्ञापन क्रमांकः प.14(109)RSSB/अर्थना/CET/सी.सै./2022/939 दिनांक: 10.10.2022 समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibilty Test) (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022 बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र मे ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये गए है|

समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:

1. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेन्सी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जावेगी।

2. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

3. बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये है, प्रकाशित किया जायेगा।

4. समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगें। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।

5. पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समानपात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखितपद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इसप्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते है जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समानपात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा। 6. परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा(सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गो के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे। यर सैकण्डरी स्तर) में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है। 7. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में शर्ते पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।


ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-


बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Formलिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

2. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR)कमांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेन्स आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।

3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरूस्त करा लेना चाहिए।

4. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके sso ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्यहोगा।

5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application 1.D) जनरेट करना होगा।

6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।

7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।

9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application I.D)अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Sumbit नहीं माना जायेगा।

10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।

11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।

12.Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की

वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।

13. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें।


आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-


आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवावें। (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450/ (ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रू 350/ (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/ (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)



नोट:

1.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

2.फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।



समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में विशेष निर्देश:

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं बारां जिले की सहरिया आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा। इसी प्रकार अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज श्रेणी यथा महिला, विधवा, परित्यक्तता, दिव्यांगजन(B/LV, HI, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी का भी ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षैतिज श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।



अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप सेअंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। - भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम-1988 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा। 5. उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।



राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 यथा संशोधित के अनुसार दिव्यांग जनकी निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :

i. B/LV (Blindness/Low vision) ii. HI(Hearing Impairment) iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims

& Muscular dystrophy iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.

v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf-blindness in the

posts indentified for each disabilities.

नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलन लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए योग्य माना जायेगा।



पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:

क्रम
 संख्या 

सेवा का नाम 

पद का नाम

योग्यता

1.

राजस्थान वन
 अधीनस्थ सेवा

 वनपाल

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्डअजमेर से या केन्द्रीय
माध्यमिक
 शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या सरकार
 द्वारा उसके समतुल्य
 घोषित परीक्षा उत्तीर्ण। 

या  किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या 
उसके समतुल्य परीक्षा। 

 और

भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन
 डिपार्टमेन्ट आफ 
इलेक्ट्रोनिक्स एकीडिटेशन गवरमेन्ट आफ इंडिया (DOEACC) 
द्वारा आयोजित 
"
लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकट व्यावसायिक प्रशिक्षण
 योजना के राष्ट्रीय परिषद(नेशनल कॉन्सिल) / राज्य परिषद
(स्टेट कॉन्सिलके अधीन आयोजित Computer operator
& Pro
gramming Assistant (COPA)/ Data Preparation
and computer software (DPCS)
कोर्स का प्रमाण पत्र या
 एन.आई..एल.आई.टी. 
नई दिल्ली द्वारा आयोजित कम्प्यूटर
 संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। 

भारत में विधि द्वारा स्थापित 
विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा
 मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर
 एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा
 मान्यता प्राप्त एक
 पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साइंस 
एंड इंजीनियरिंग मे 3 साल का डिप्लोमा 

या 

राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 
नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयकोटा
द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट
 इन
 इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)कोर्स का प्रमाण 

 

2.

राजस्थान अल्पसंख्यक 
मामलात अधीनस्थ सेवा 

छात्रावास अधीक्षक

3.

राजस्थान सचिवालय
लिपिकवर्गीय
 सेवा 

 लिपिक ग्रेड--|| 

 4.

राजस्थान अधीनस्थ
 कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा 

कनिष्ठ सहायक

5.

राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय
 लिपिकवर्गीय सेवा 

लिपिक ग्रेड-|| 

6.

राजस्थान आबकारी
 अधीनस्थ सेवा (निवारक
 शाखा) 

जमादार ग्रेड-|| 

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी 
या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ 

कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर अर्हता। भूतपूर्व सेना कार्मिक 

के मामले में रक्षा सेवाओ में नॉन-कमीशंड अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक

7.

राजस्थान पुलिस
 अधीनस्थ सेवा 

कांस्टेबल

 मान्यता प्राप्त स्कूलपरीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 



जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

4. समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगें परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरीस्तर) में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जायेगा।

5. आयु:- समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में शामिल पदों की भर्ती के लिये आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा बिन्दु संख्या 04 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कॉलम संख्या 04 में दर्शाये अनुसार होगी। नोट:-राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2022 में भी आयु सीमा में छूट देय होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय होगी: "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:

1. अधिकतम आयु सीमा में -

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों

को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।



2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive)पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था। 4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors)को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो। 5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे। 6. सेना मे मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो। 7. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी। 8. रिजविस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट/|| दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें। 9. विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये। 10. राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के सबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। 11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छिन्न (डिकी) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोट:

(क) उपरोक्त बिन्दु 5 की क.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। 6. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (c.s.c.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को रात्रि 23.59 बजेतकजमा कराया जा सकता है। (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.11.2022 को रात्रि 23:59 बजेतक बोर्ड की वेबसाईट पर भरे जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

7. परीक्षा आयोजन:-समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 18.02.2023, 19.02.2023, 25.02.2023 एवं 26.02.2023 को आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणो में आयोजित की जाती है तो समानीकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

8. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।



9. नियुक्ति की अयोग्यताएं :



(1)किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। (2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है । (3)कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो । (4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। __ परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त्त हो, गणना नहीं की जाएगी। (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।



10. ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देश:



1. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। 2. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच

की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा। 3. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान

ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच मुख्य परीक्षा के बाद अलग से की जायेगी। 4.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश : a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छ: माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग ___ नही करें।

c. फोटो की पृष्ठभूमि ( Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए। e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए। g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए। i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240x320 एवं अधिकतम 480x640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए। j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए। k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।



5.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा-निर्देश :



a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले __ रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।

b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें। d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गयेआवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा __उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

e. केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280x80 से अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 होना चाहिए। g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए। h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्रुत लेखन की सुविधा:-सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त ( जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगें,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्वआंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी

जायेगी।

12. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाये गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है: 1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन मेंनिर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी/उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।



13. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/ बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/ उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/ केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"aerr “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

.
समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य,
परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल,
राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था,
दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE),
तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता,
सामान्य हिन्दी, General English, कम्प्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं।

 

कुल प्रशन 150

कुल अंक 300

समय 3 घंटे



नोट:-

1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होगें।

2. इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जायेगा। 3. सभी प्रश्न सीनियर सैकेण्डरी स्तर होंगे।

पाठ्यक्रम विवरण:


राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत

. प्राचीन सभ्यताएं : कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ।

• राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम।

स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं - किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामण्डल आन्दोलन।

राजस्थान का एकीकरण। लोक भाषाएँ (बोलियाँ) एवं साहित्य ।

• लोक संगीत एवं लोक नृत्य।

• सन्त, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ।

• मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण।



भारत एवं राजस्थान का भूगोल :

• भारत के भौतिक स्वरूप : पर्वत, पठार, मरूस्थल एवं मैदान। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर। वन्य जीव एवं अभयारण्य।

राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप : जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं। नदियां, बांध एवं झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल-संसाधन,

पशु सम्पदा। वन्य जीव, अभयारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या : वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान में पर्यटन ।


राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :

भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्य ।

• राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान

लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन। • स्थानीय स्व-शासन एवं पंचायती राज।


राजस्थान की अर्थव्यवस्था :

.राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास - राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ,

मरू भूमि के विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल।

राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), विकास

संस्थायें, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।

• राजस्थान का औद्योगिक विकास – प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग

राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोत – जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा ।



दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE) :

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन (Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ (Oxidation and reduction reactions); उत्प्रेरक (Catalysts)। धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक (Metals, non-metals and their important compounds); सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (Some important compounds used in daily life) ! कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाईड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपररूप ( Allotropes of carbon); क्लोरो-फ्लु ओरो कार्बन या फ्रियॉन (Chloro-Fluoro Carbon or Freons); सी. एन.जी. (Compressed Natural Gas); बहुलक (Polymers); साबुन एवं अपमार्जक (Soap and detergents) | प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम (Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विक्षेपण (Dispersion of light); लेंस के प्रकार (Types of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections) | अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम (Space research programme of India); सूचना प्रौद्योगिकी (Information technology)।

आनुवंशिकी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली (General terminology related to genetics); मेण्डेल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel's law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना (Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त (Central dogma of protein synthesis); मनुष्य में लिंग निर्धारण (Sex determination in human): पर्यावरण अध्ययन (Environmental study) : पारिस्थितिक तन्त्र की संरचना (Structure of ecosystems); पारिस्थितिक तन्त्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); पारिस्थतिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy flow in ecosystem); जैव भू रसायनिक चक्र (Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : सामान्य जानकारी (Biotechnology - General information); जैव..पेटेन्ट (Bio-patent); नई पादप किस्मों का परिवर्धन (Development of new plant varieties); ट्रांसजेनिक जीव या पराजीनी जीव (Transgenic organisms) | जन्तुओं का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक महत्व (Economic importance of plants)। रक्त समूह (Blood groups); रक्ताधान (Blood transfusion); आर.एच.कारक (Rh factor)। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य (Malnutrition and human health)। मानव रोग : कारण एवं निवारण (Human disease : Causes and cures) |


तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :

_वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल (6 अंकों की संख्याओं तक)।

गुणनखण्ड, बहुपद के गुणनखण्ड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक ।

अनुपात-समानुपात, प्रतिशतता, लाभ-हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा।

• एक बिन्दु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएँ, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय

निदेशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियाँ, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियों का आन्तरिक एवं बाह्य विभाजन।

समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ. ऊँचाई-दूरी की सामान्य समस्याएँ। आँकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केन्द्रीय प्रवृति के माप, माध्य विचलन, जन्म-मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक ।

साधारण मानसिक योग्यता।

• तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता।



Language Knowledge :

सामान्य हिन्दी :

• सन्धि और संधि विच्छेद ।

• सामासिक पदों की रचना और समास-विग्रह । . उपसर्ग ।

• प्रत्यय ।

पर्यायवाची शब्द । विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।

अनेकार्थक शब्द ।

शब्द - युग्म ।

• संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया ।

• शब्द - शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण ।

वाक्य - शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण । वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द । मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।।

अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द । कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान ।





Language Knowledge :

General English :

• Tenses/Sequence of Tenses.

• Voice : Active and Passive.

Narration : Direct and Indirect.

• Use of Articles and Determiners.

• Use of Prepositions.

Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa. Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions). Synonyms. Antonyms.

One word substitution.

• Comprehension of a given passage. ___ Knowledge of writing letters: Official, Demi Official, Circulars and Notices.



कम्प्यूटर का ज्ञान :

Characteristics of Computers. Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input & Output Devices.

MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point).


समसामयिक घटनाएं :

• राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे ।

• वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं।

• खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां।



Important Links

Apply Online

Click Here

Notification

Click Here

Syllabus

Click Here

Join Telegram Channel

Click Here

Join Whatsapp Link

Click Here